आज़म खान के करीबी पूर्व सीओ आले हसन खान को कोर्ट से झटका,अग्रिम जमानत याचिका कोर्ट ने रद्द की।
किसानों की जमीन कब्जाकर उसे जौहर यूनिवर्सिटी में शामिल कराने और धमकाने और मारपीट करने के मामले में रिटायर्ड सीओ सिटी आले हसन को कोर्ट ने झटका दिया है। तीन मामलो में एमपी एलएलए कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है।

आपको बता दे कि किसानों की जमीन से जुड़े यह मामले रामपुर के अजीमगनर थाने में 2019 में दर्ज हुए थे। लगभग 13 किसानों ने इस तरह के मामले दर्ज कराए थे,जिसमें कई मामलों में रिटायर्ड डीएसपी व पूर्व थानाध्यक्ष कुशलवीर सिंह को भी नामजद किया था।
अब रिटायर्ड सीओ सिटी आले हसन की ओर से अग्रिम जमानत याचिका भी दायर की गई थी। एमपीएमएलए कोर्ट में सुनवाई हुई। आज तीन मुकदमो में अग्रिम ज़मानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है।