रामपुर
आजम खां के करीबी मुरादाबाद निवासी यूसुफ मलिक रामपुर के सीजेएम कोर्ट में सरेंडर किया,कोर्ट ने भेजा जेल,ज़मानत अर्ज़ी खारिज की।
2019 में रामपुर के थाना अजीमनगर थाना में यूसुफ मालिक पर दर्ज हुआ था मुकदमा,जौहर यूनिवर्सिटी को ज़मीन दिलवाने के नाम पर किसानों को धमकाने के आरोप में दर्ज हुआ था मुकदमा।
यूसुफ मलिक के खिलाफ अजीमनगर थाने में आईपीसी की धारा 147, 342, 307, 504, 506 का मुकदमा चल रहा था। आज यूसुफ मालिक ने कोर्ट में सरेंडर किया।

यूसुफ मलिक बोले में बेकसूर हु..बेकुसूर हु..बेकुसूर हु..कभी तो सुनेगा ऊपर वाला,सब फैसले ऊपर वाले पर छोड़ता हु। यूसुफ़ मलिक बोले 307 के एक पुराने मामले में कोर्ट से सरेंडर किया है। एनबीडब्ल्यू हो चुके थे।
मुरादाबाद पुलिस द्वारा यूसुफ मलिक पर 25000 का ईनाम घोषित करने पर वो बोले कि ये फ़र्ज़ी मामला है। सरकार उनकी है।कलम उनकी है वो चाहे जो लिख दे। वो सच को झूठ लिखे। यूसुफ मलिक बोले मेने अधिकारियों के साथ कोई बत्तमीज़ी नही की। बल्कि उन्होंने ही मेरे साथ बत्तमीज़ी कि थी।